स्याही कांड में अमरनाथ पांडेय को जमानत, नेहा बोरा से दूर रहने का कोर्ट का निर्देश

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रांची, 12 अगस्त: छात्र संगठन आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के मामले में आरोपी अमरनाथ पांडेय को मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत में अमरनाथ पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे जमानत देने का आदेश दिया।

अदालत ने जमानत देते हुए अमरनाथ पांडेय के सामने कुछ शर्तें भी रखीं। उसे निर्देश दिया गया है कि वह नेहा बोरा से दूर रहेगा और भविष्य में इस तरह की किसी घटना को अंजाम नहीं देगा। कोर्ट के निर्देश के बाद आरोपी को मामले में राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार, नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने की घटना के बाद रांची के धुर्वा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस संबंध में कांड संख्या 197/2026 दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने अमरनाथ पांडेय को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद यह मामला राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच चर्चा का विषय बन गया था।

बताया गया कि घटना उस समय हुई थी, जब नेहा बोरा छात्र आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल थीं। स्याही फेंके जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए जाने के दौरान अमरनाथ पांडेय के भारत माता की जय के नारे लगाने की बात भी सामने आई थी।

अब मंगलवार को अदालत से जमानत मिलने के बाद अमरनाथ पांडेय को इस मामले में तत्काल राहत मिल गई है। हालांकि, मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना उसके लिए अनिवार्य होगा। दूसरी ओर, घटना को लेकर छात्र संगठनों और राजनीतिक पक्षों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं।

न्यायालय की जमानत का अर्थ मामले से बरी होना नहीं है। केस की आगे की सुनवाई और जांच प्रक्रिया जारी रहेगी।