पटना, 22 जून। जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी कुन्दन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिले में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और विशेष रूप से दोपहर के समय बढ़ते तापमान से बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों को लू और गर्मी से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाना आवश्यक है।
डीएम द्वारा जारी आदेश में सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें तथा आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह आदेश 22 जून 2026 से प्रभावी होगा और 27 जून 2026 तक लागू रहेगा।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न भेजें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है तथा मौसम की परिस्थितियों के अनुसार आगे भी आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि बिहार के कई जिलों में इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटना प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।