रांची, 26 सितंबर: राजधानी रांची में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज 26 सितंबर, शनिवार को जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश KG से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों पर लागू होगा।
जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-34 के तहत जारी किया है। इसमें अल्पसंख्यक विद्यालय भी शामिल हैं। प्रशासन ने यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र, रांची की ओर से 25 सितंबर को जारी विशेष बुलेटिन में झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। आईएमडी के झारखंड संबंधी चेतावनी बुलेटिन में 26 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बताई गई है।
बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के प्रभाव से झारखंड में बारिश का दौर जारी है। विभिन्न रिपोर्टों में इस मौसम प्रणाली को चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से जोड़ा गया है।
विद्यालयों में विद्यार्थियों की कक्षाएं बंद रहेंगी, लेकिन सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उन्हें इस दौरान गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, यदि किसी विद्यालय में पहले से कोई अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके संचालन के संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधान अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश के दौरान विद्यार्थियों को संभावित जोखिम और आवागमन की परेशानी से बचाने के लिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है।