झारखंड में तंबाकू, गुटखा व पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध; उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल की सजा

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रांची/झारखंड, 07 मई: राज्य सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लेते हुए तंबाकू एवं निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू हो गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, चाहे वे किसी भी नाम या ब्रांड से बेचे जा रहे हों।

सरकार ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत लिया है। अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध प्रारंभिक रूप से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, थोक विक्रेताओं या निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

इस प्रतिबंध के तहत केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि उत्पादन, परिवहन, गोदाम में भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया को अवैध घोषित किया गया है। प्रशासन को सख्ती से निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि गुटखा और तंबाकू युक्त उत्पादों के कारण कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में युवाओं और आम लोगों को नशे से बचाने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।

झारखंड सरकार का यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करना और अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाना होगी।