सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन को दी जमानत, झारखंड से बाहर जाने पर ED कोर्ट की अनुमति जरूरी

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रांची: झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को रांची लैंड स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। मई 2023 से जेल में बंद रंजन को शुक्रवार को राहत दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष PMLA कोर्ट की अनुमति के बिना वे झारखंड से बाहर नहीं जा सकेंगे। रंजन पर बरियातू में सेना की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, फर्जी दस्तावेज और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ED ने अप्रैल 2023 में छापेमारी कर 4 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। चार्जशीट में रंजन सहित व्यापारी विष्णु अग्रवाल और अन्य शामिल हैं। ED कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने पहले जमानत खारिज की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग, पासपोर्ट जमा करने और राज्य छोड़ने पर अनुमति की शर्त लगाई। यह मामला झारखंड के लैंड स्कैम की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें हाई-प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं। रंजन को निलंबित किया जा चुका है, और जांच जारी है।