सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक से कहा “तो फिर वापस लौट जाइए”

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नई दिल्ली: गोवा में लंबे समय से वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा वीजा रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक टिप्पणी करते हुए कहा “तो फिर आप वापस पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते?”

यह मामला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुआ। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल वर्ष 2016 से गोवा में वैध वीजा के साथ रह रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा अचानक निरस्त कर दिए और देश छोड़ने का आदेश दिया।

वकील ने अपील की कि याचिकाकर्ता की बात को सुना जाए, जिस पर कोर्ट ने जवाब में कहा कि “फिर वह वापस क्यों नहीं चला जाता?” इसके साथ ही पीठ ने यह सवाल भी उठाया कि उसने सीधे संबंधित हाईकोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल की। इस पर वकील ने कहा कि पुलिस की ओर से दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया।

हालांकि, अदालत ने मामला सूचीबद्ध कर अगली सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले एक अन्य प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने छह सदस्यीय पाकिस्तानी परिवार को वीजा समाप्त होने के बावजूद भारत से तत्काल निष्कासित न करने का आदेश दिया था, जब तक उनकी नागरिकता संबंधी दावे की जांच पूरी न हो जाए।

यह मामला उन कई कदमों का हिस्सा है, जो भारत सरकार ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। इनमें पाक नागरिकों के वीजा रद्द करना भी शामिल है।