महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान सहित छह लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट का खुलासा
नागपुर साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) लोहित मतानी ने गुरुवार को बताया कि कुछ लोगों ने पुलिस के खिलाफ हिंसा का समर्थन किया और उसकी प्रशंसा की, जिससे दंगे और भड़क उठे। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
साइबर विभाग ने 300 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की, जिनमें से 140 अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो पाए गए। इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
विदेशी अकाउंट से प्रसार की आशंका
पुलिस के अनुसार, आपत्तिजनक सामग्री नागपुर के बाहर के एक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रसारित की गई थी। जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि क्या ये अकाउंट विदेश से संचालित किए जा रहे हैं।
फहीम खान के सोशल मीडिया अकाउंट की भी विस्तृत जांच की गई, जिसमें भड़काऊ सामग्री मिलने पर साइबर विभाग ने अलग से मामला दर्ज किया है।
कानूनी कार्रवाई और कड़ी सजा की तैयारी
भड़काऊ सामग्री को तुरंत हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इन अकाउंट्स को संचालित करने वाले व्यक्तियों की पहचान उजागर करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 94 के तहत नोटिस भेजे गए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।