रांची/नई दिल्ली, 05 जनवरी 2026: झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023-24 में कथित पेपर लीक के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का फैसला सही है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
यह परीक्षा 21-22 सितंबर 2024 को हुई थी, जिसमें 2000 से अधिक पदों के लिए 6.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। आरोप लगने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में याचिका खारिज कर एसआटी/सीआईडी जांच पर भरोसा जताया और पेपर लीक का ठोस सबूत न मिलने पर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद जेएससीए ने फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की और दस्तावेज सत्यापन शुरू किया। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,910 सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लग गई है। लाखों युवाओं को लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है। अब बाकी नियुक्तियां जल्द पूरी होने की उम्मीद है।