झारखंड बार काउंसिल चुनाव में 30% महिलाओं को आरक्षण लागू, हाईकोर्ट ने सेवा विस्तार याचिका खारिज की

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रिपोर्ट: संतोष कुमार (@santoshrmg)

रांची, 10 दिसंबर 2025: झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आगामी चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने मौजूदा सदस्यों की सेवा अवधि बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के 4 दिसंबर के ऐतिहासिक फैसले का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए कम से कम 30% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जहां मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या कम है, वहां 20% सीटें महिलाओं के प्रत्यक्ष चुनाव से और शेष 10% को-ऑप्शन से भरी जाएंगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

झारखंड बार काउंसिल में कुल 25 निर्वाचित सदस्य होते हैं। नए नियम के तहत कम से कम 7-8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मौजूदा परिषद में एक भी महिला सदस्य नहीं है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने सेवा विस्तार का कोई आधार नहीं बनता।

महिला अधिवक्ताओं ने फैसले का स्वागत किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा, “यह लैंगिक समानता की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। अब बार काउंसिल में महिलाओं की आवाज मजबूत होगी।” बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी राज्य परिषदों को 15 दिसंबर तक नई व्यवस्था के अनुरूप चुनाव कार्यक्रम घोषित करने को कहा है।