रिपोर्ट: संतोष कुमार (@santoshrmg)
रांची, 4 दिसंबर 2025: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक नये विधानसभा भवन में आयोजित होने जा रहा है। सत्र की सुरक्षा और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में धारा-144 लागू कर दी है। यह आदेश 5 दिसंबर सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सभा, घेराव तथा लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हथियार लेकर चलना भी वर्जित है। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय परिसर को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
सत्र में 8 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विपक्षी दल भाजपा ने कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आदिवासी मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष के संभावित आंदोलनों को देखते हुए प्रशासन ने पहले से सतर्कता बरतते हुए निषेधाज्ञा लागू की है।
पुलिस बल की भारी तैनाती की जा रही है तथा ड्रोन से निगरानी भी होगी। प्रशासन का कहना है कि विधायकों एवं आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है।