दीपावली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति
रामगढ़, 07 नवंबर: दीपावली, गुरुपर्व, छठ, क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटाखे जलाने को लेकर जिला प्रशासन ने समय-सीमा निर्धारित की है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, रांची के निर्देश के आलोक में जारी आदेश के अनुसार निर्धारित समय के बाहर पटाखे जलाने तथा प्रतिबंधित मानकों के विरुद्ध पटाखों की बिक्री और उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देश के अनुसार, दीपावली एवं गुरुपर्व के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात 11:55 बजे से मध्यरात्रि 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रामगढ़ सहित राज्य के उन शहरी क्षेत्रों में, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अच्छी अथवा संतोषजनक श्रेणी में है, केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डीबी (एआई) से कम होनी चाहिए।
जिला प्रशासन ने निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ को सौंपी है। निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन करने अथवा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री एवं उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों, प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 सहित अन्य सुसंगत कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर ही पटाखे जलाएं और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने में सहयोग करें। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए त्योहारों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएं।