रामगढ़, 04 अक्टूबर: उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज के निर्देश पर जिले के विभिन्न अंचलों में तंबाकू नियंत्रण को लेकर जागरूकता एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत संबंधित पदाधिकारियों ने सार्वजनिक एवं प्रमुख स्थानों पर स्थित दुकानों का निरीक्षण किया और दुकानदारों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी।
अधिकारियों ने दुकानदारों को विशेष रूप से धारा 5, 6(ए) और 6(बी) के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया। धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रचार एवं प्रायोजन पर रोक है। वहीं धारा 6(ए) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है, जबकि धारा 6(बी) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।
अभियान के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों का अनधिकृत प्रचार-प्रसार नहीं करने और प्रतिबंधित स्थानों पर बिक्री से बचने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर COTPA के प्रावधानों के तहत कार्रवाई और निर्धारित अर्थदंड लगाया जा सकता है।
अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध एवं नियम विरुद्ध बिक्री और प्रचार पर नियंत्रण स्थापित करना है। साथ ही युवाओं और आम लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाना भी अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कानून के प्रभावी अनुपालन के साथ लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए भी जागरूक किया जाता है।