धनबाद, 15 सितंबर: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो सह डुमरी विधायक जयराम महतो को धनबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 में जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल को भी अग्रिम जमानत मिली है।
मामला 21 अगस्त को बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए विवाद से जुड़ा है। थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, एक मामले में गिरफ्तार गणेश दास को थाना हाजत में रखे जाने की जानकारी मिलने के बाद जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान थाना परिसर में हंगामा हुआ तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, सरकारी कार्य में बाधा और धक्का-मुक्की की गई।
चारों आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 10 सितंबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद आदेश के लिए 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताते हुए जमानत की मांग की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों के आधार पर इसका विरोध किया था।
सोमवार को अदालत ने चारों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। इससे बरवाअड्डा थाना कांड में जयराम महतो और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का खतरा फिलहाल टल गया है।