मतदाता सूची में नाम छूट गया है तो घबराएं नहीं, फॉर्म-6 भरकर करा सकते हैं पंजीकरण

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4 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका, पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील

रांची, 07 अगस्त: झारखंड में जिन पात्र नागरिकों का नाम किसी कारणवश प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 4 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के उपरांत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या निर्धारित पात्रता तिथि तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे भी पहली बार मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसके अलावा, जिनका नाम किसी तकनीकी कारण या अन्य वजह से सूची में नहीं आया है, वे भी इसी फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन या संबंधित बूथ लेवल अधिकारी तथा निर्वाचन कार्यालय में ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।

राज्य में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने नाम की जांच कर रहे हैं। कई स्थानों पर बीएलओ के पास नाम छूटने, विवरण में त्रुटि और नए नाम जोड़ने से संबंधित पूछताछ बढ़ गई है। निर्वाचन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करें।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना उसकी प्राथमिकता है। इसलिए सभी योग्य मतदाता समय सीमा के भीतर आवेदन कर अपने मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करें।