अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को उनके काफिले से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। यह मामला उस समय का है जब गुन्टूर जिले के पलनाडु क्षेत्र में एक रैली के दौरान उनकी गाड़ी की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
पीड़ित की पहचान 53 वर्षीय सी. सिंगय्या के रूप में हुई थी, जो कथित तौर पर वाईएसआर कांग्रेस का समर्थक था। घटना के बाद पुलिस ने जांच में पाया कि हादसे वाली गाड़ी पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले की थी, जिसके बाद न केवल वाहन को जब्त किया गया, बल्कि जगन रेड्डी समेत पार्टी के कुछ अन्य नेताओं पर गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत का कारण बनने जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।
जगन रेड्डी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि यह मामला उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, जबकि मृतक के परिवार ने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की और पार्टी की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता भी दी गई।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि “सावधानी के बावजूद हादसे कभी-कभी हो जाते हैं, जैसा कि कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में भी देखने को मिलता है।” इसी के साथ कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को तत्काल गिरफ्तारी या कड़ी कार्रवाई से राहत देते हुए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।
हालांकि, यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे की सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
यह घटनाक्रम तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब राज्य में नई सरकार के गठन के बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगा रहा है।