जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से राहत नहीं

Spread the News

रांची, 19 सितंबर: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। मामले में डिस्चार्ज याचिका से संबंधित अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही से डिस्चार्ज किए जाने की मांग की थी। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने जून में उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था।

हाई कोर्ट में सोरेन की ओर से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 16 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस बिंदु पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की है।

मामले में ईडी की ओर से आरोप लगाए गए हैं, जबकि हेमंत सोरेन ने इन आरोपों से इनकार किया है। हाई कोर्ट का यह आदेश फिलहाल मामले की निचली अदालत में चल रही न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति देता है। डिस्चार्ज याचिका से संबंधित मुख्य मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित है।