24 अगस्त से सिम कार्ड के नियम सख्त, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन पर नया नंबर नहीं

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नई दिल्ली 22 अगस्त: मोबाइल सिम कार्ड को लेकर दूरसंचार विभाग (DoT) अब नियमों को और सख्त करने जा रहा है। 24 अगस्त 2026 से ऐसे व्यक्ति को नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा, जिसके नाम पर पहले से अधिकतम अनुमत संख्या में सिम एक्टिव हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखने की सीमा है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सीमा 6 कनेक्शन है। यह सीमा किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि सभी ऑपरेटरों को मिलाकर लागू होती है।

DoT के नए निर्देश के अनुसार, यदि किसी ग्राहक के नाम पर पहले से 9 मोबाइल कनेक्शन हैं तो टेलीकॉम कंपनी उसके लिए नया कनेक्शन जारी नहीं करेगी। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान पर सिम जारी होने, मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग और साइबर अपराधों पर रोक लगाना है।

नए सिस्टम में ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन ग्राहकों के नाम पर 9 कनेक्शन पहले से दर्ज हैं, उनकी फोटो और ग्राहक संबंधी जानकारी के आधार पर सत्यापन की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम को DIP से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

दूरसंचार विभाग के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं, तो उसे अतिरिक्त या अनावश्यक कनेक्शन बंद कराने चाहिए। पुराने नियमों में भी नौ से अधिक कनेक्शन को निर्धारित सीमा के विरुद्ध माना गया है और अतिरिक्त कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट कराने का प्रावधान है।

मोबाइल उपभोक्ता Sanchar Saathi पोर्टल के जरिए अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी जांच सकते हैं। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि कहीं किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके नाम पर कोई मोबाइल नंबर तो जारी नहीं है। ऐसी स्थिति मिलने पर संबंधित कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

DoT की यह कवायद मोबाइल कनेक्शन की पहचान और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले फर्जी मोबाइल नंबरों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।