रांची, 6 अगस्त। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची बुधवार को प्रकाशित कर दी गई। अब राज्य के सभी मतदाता 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक अपने नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरण से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम और विवरण का मिलान कर लें तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन अवश्य करें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, दावे और आपत्तियों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद सभी वैध दावों और संशोधनों को शामिल करते हुए अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया तथा गणना प्रपत्र एकत्र किए। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न रहे।
आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मतदान केंद्र, बीएलओ, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय अथवा निर्वाचन विभाग के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना नाम और विवरण जांच लें। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत दर्ज है या किसी मृत अथवा स्थानांतरित व्यक्ति का नाम अब भी सूची में है, तो निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।
निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों से केवल वैध और प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन करने की अपील की गई है।