रांची, 11 जुलाई: झारखंड सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और अद्यतन बनाने की दिशा में नई व्यवस्था लागू की है। अब नए राशन कार्ड बनाने, पुराने राशन कार्ड में संशोधन तथा परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट कराने के दौरान लाभार्थियों को अपनी जाति की जानकारी भी दर्ज करानी होगी। इसके लिए संबंधित जाति प्रमाण पत्र या उपलब्ध सरकारी अभिलेख के आधार पर विवरण दर्ज किया जाएगा।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य राज्य के राशन कार्ड डेटाबेस को अधिक सटीक बनाना तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों से संबंधित योजनाओं की प्रभावी निगरानी करना है। अधिकारियों का कहना है कि सही जानकारी दर्ज होने से भविष्य में योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्र लाभुकों की पहचान में सुविधा होगी।
सरकार ने हाल के महीनों में राशन कार्ड प्रणाली में कई बदलाव किए हैं। नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है और ऑनलाइन संशोधन प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाया गया है। अब लाभुकों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाति संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।
विभाग ने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों का समय पर सत्यापन और आवश्यक संशोधन कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो।