मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: ED की क्रिमिनल कार्रवाई पर अंतरिम रोक

Spread the News

नई दिल्ली/रांची, 25 फरवरी 2026: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई क्रिमिनल शिकायत पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी समन की कथित अवहेलना से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री की बार-बार गैर-हाजिरी पर निचली अदालत में शिकायत दर्ज की थी।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी की इस शिकायत (Complaint Case No. 3952 of 2024) पर आगे की सभी कार्यवाहियां रोक दीं। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि मूल याचिका पर अंतिम फैसला आने तक कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं होगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। आज की सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत ने ईडी की कार्यशैली पर तंज कसते हुए टिप्पणी की, “हम अखबारों में पढ़ रहे थे कि ईडी ने बहुत सारे केस दर्ज किए हैं। बड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित कीजिए।”

यह राहत मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ईडी की मूल मनी लॉन्ड्रिंग जांच अलग से चल रही है, लेकिन इस समन अवहेलना मामले पर तत्काल दबाव कम हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे “न्याय की जीत” करार दिया है, जबकि विपक्षी दल इसे केवल अस्थायी राहत बता रहे हैं।

ईडी ने 2024 में रांची के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि मुख्यमंत्री ने पीएमएलए के तहत जारी कई समनों का पालन नहीं किया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहेगा।