नगर निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, SEC को 24 नवंबर तक तारीख बताने का आदेश

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रिपोर्ट: संतोष कुमार (@santoshrmg)

रांची, 10 नवंबर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लंबित नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस आनंदा सेन की एकल पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को 24 नवंबर तक चुनाव की निश्चित तिथि और समय-सारिणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि OBC आरक्षण के लिए अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गई है। सीटों के आरक्षण और जनसंख्या सूची से संबंधित शेष जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद चुनाव अधिसूचना जारी होगी।

आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि आरक्षण की अंतिम अनुशंसा अब तक राज्य सरकार से नहीं मिली है। यह मिलते ही चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें करीब तीन माह लगेंगे।

याचिकाकर्ता रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने अदालत के 4 जनवरी 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें तीन सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश था। आदेश के बावजूद चुनाव न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है।

राज्य में जून 2020 से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं। रांची, धनबाद, गिरिडीह सहित कई नगर निगम बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के चल रहे हैं। अंतिम चुनाव 27 अप्रैल 2023 को हुए थे।

अदालत ने आयोग को ठोस योजना पेश करने को कहा और सुनवाई 24 नवंबर तक स्थगित की। देरी जारी रही तो अवमानना कार्रवाई संभव है।