SIR 2026 की समीक्षा: रामगढ़ में 1.58 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं, 15 सितंबर तक दावा-आपत्ति निपटाने का लक्ष्य

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रामगढ़, 06 सितंबर: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने शनिवार को रामगढ़ जिले का दौरा कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) के तहत चल रहे दावा एवं आपत्ति चरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समाहरणालय सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

बैठक में आयुक्त ने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद रामगढ़ जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,58,935 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जिनकी पूर्व निर्वाचक नामावली से आवश्यक मैपिंग नहीं हो सकी है या जो Logical Discrepancy के दायरे में आते हैं। ऐसे मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दस्तावेजों के सत्यापन और सुनवाई के बाद पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मामलों की सुनवाई और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 22-बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में 12 तथा 23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 EROs/AEROs/Addl. AEROs की प्रतिनियुक्ति की गई है।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दावा एवं आपत्ति चरण से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र भारतीय नागरिकों से घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र-6 प्राप्त कर उनका मतदाता सूची में नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया।

वहीं, वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली में नाम नहीं होने वाले पात्र नागरिकों तथा गणना प्रपत्र जमा नहीं करने वाले पात्र नागरिकों से भी प्रपत्र-6 और घोषणा-पत्र प्राप्त कर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया। एक ही परिवार के सदस्यों को उनके निवास के नजदीक एक ही मतदान केंद्र पर रखने के लिए प्रपत्र-8 प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा दूसरे राज्यों, विशेषकर बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज लेकिन वर्तमान में झारखंड में सामान्य रूप से निवास करने वाले पात्र नागरिकों का नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। इन सभी कार्यों को 15 सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आयुक्त ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि प्रारूप मतदाता सूची में नाम से वंचित पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 एवं आवश्यक घोषणा-पत्र उपलब्ध कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों को एक ही मतदान केंद्र पर रखने और दूसरे राज्यों से झारखंड में मतदाता सूची स्थानांतरित कराने के मामलों में भी राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सवाल और शंकाएं रखीं, जिनका अधिकारियों ने निराकरण किया। आयुक्त ने कहा कि सभी के सहयोग से शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी मतदाता सूची तैयार की जानी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

बैठक के बाद आयुक्त ने मध्य विद्यालय नयानगर, घुटूवा और अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ में 5 सितंबर को निर्धारित सुनवाई स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मियों को मतदाताओं से प्राप्त दस्तावेजों का सुरक्षित और व्यवस्थित संधारण करने तथा प्रतिदिन प्राप्त दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रविष्टि उसी दिन पूरा करने का निर्देश दिया।

इसके बाद उन्होंने 22-बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 447, राजकीय मध्य विद्यालय बरकाकाना का निरीक्षण किया। यहां बीएलओ से प्रपत्र-6 और प्रपत्र-8 की ऑनलाइन प्रविष्टि की जानकारी ली। बीएलओ ने बताया कि अब तक करीब 20 प्रपत्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है। आयुक्त ने सभी प्रविष्टियों का अद्यतन और व्यवस्थित अभिलेख रखने का निर्देश दिया।

आयुक्त के दौरे का मुख्य उद्देश्य SIR-2026 के दावा एवं आपत्ति चरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना रहा।