JPSC-JSSC की 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

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रांची, 20 अगस्त: झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को बड़ा मोड़ आया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा JPSC और JSSC की परीक्षाओं एवं उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों और नवनियुक्त अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नौकरी पर सरकार के फैसले के बाद संकट खड़ा हो गया था।

राज्य सरकार ने 18 अगस्त को JPSC और बाहरी एजेंसी के माध्यम से आयोजित कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने तथा अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का निर्णय लिया था। इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों और नवनियुक्त कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। कई अभ्यर्थियों ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए फिलहाल परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया। अदालत ने सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने आंदोलन के बाद 22 परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद परीक्षा पास कर नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों ने भी विरोध शुरू कर दिया और अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब सरकार के फैसले पर न्यायिक समीक्षा जारी रहेगी। फिलहाल रद्दीकरण का आदेश प्रभावी नहीं होगा और संबंधित अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिल गई है। अंतिम स्थिति अदालत में आगे होने वाली सुनवाई और मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।