खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, पटना अदालत ने दी अग्रिम जमानत

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पटना, 13 जुलाई: चर्चित शिक्षाविद और यूट्यूबर फैज़ल खान उर्फ खान सर को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत के इस फैसले से फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है और उन्हें तत्काल राहत मिल गई है।

यह मामला जून 2026 में पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि उपद्रव के दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना के समय कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ था और सुरक्षा की दृष्टि से कार्रवाई की गई। वहीं अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान सर को राहत प्रदान की।

इस मामले में खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों को भी अलग से अदालत से जमानत मिल चुकी है। अदालत के ताजा फैसले के बाद खान सर और उनकी टीम को बड़ी कानूनी राहत मिली है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई और जांच नियमानुसार जारी रहेगी।