CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

Spread the News

नई दिल्ली, 30 सितंबर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग के कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति या जानकारी के बिना लिए गए।

मामले का मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष उल्लेख किया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति दी है।

याचिका राकेश कुमार सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की है। इसमें तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल आयोग द्वारा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन तथा उनके कथित एकतरफा फैसलों की न्यायिक जांच की मांग भी की गई है।

याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत निर्वाचन आयोग के फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन दावों पर अलग पक्ष रखा है और कहा है कि संबंधित पत्र एक अधिकारी के प्रतिनियोजन से जुड़े थे तथा नीति या आईटी मामलों से संबंधित नहीं थे।

याचिका में आयोग के मूल रिकॉर्ड, बैठक के मिनट्स, फाइल नोटिंग और अनुमोदन से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विवादित फैसले आयोग के सामूहिक निर्णय थे या नहीं। मामले में सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है।