दाखिले के समय कॉलेज में प्रमाण पत्र जमा करने की दलील, 11 सितंबर का रद्दीकरण आदेश फिलहाल स्थगित
रांची,16 सितंबर: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किए जाने के आधार पर रद्द किए गए मेडिकल दाखिले पर झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने छात्र का दाखिला रद्द करने संबंधी 11 सितंबर 2026 के आदेश को फिलहाल प्रभावी नहीं करने का निर्देश दिया है।
मामला छात्र एस. रॉय के मेडिकल दाखिले से जुड़ा है। छात्र का दाखिला 11 सितंबर को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था। इसके बाद छात्र ने हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि छात्र ने दाखिले के समय ही दो सितंबर को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद के समक्ष प्रस्तुत किया था। कॉलेज ने प्रमाण पत्र स्वीकार भी कर लिया था। ऐसे में केवल ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने के आधार पर दाखिला रद्द करना उचित नहीं है।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दाखिला रद्द करने संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। अदालत के निर्देश से छात्र को राहत मिली है और उसका मेडिकल दाखिला तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं माना जाएगा। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान दाखिले से जुड़े दस्तावेज और प्रमाण पत्र की स्थिति पर विचार किया जाएगा।