रामगढ़, 12 सितंबर: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जरूरतमंद नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा डॉ. अंबेडकर मेडिकल एड स्कीम (Revised-2026) संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलाज के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज के निर्देश पर योजना का लाभ जिले के पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए पहल शुरू की गई है। योजना के तहत ऐसे SC/ST परिवार पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है।
योजना में हृदय रोग, कैंसर, किडनी एवं अन्य अंग प्रत्यारोपण, ब्रेन सर्जरी तथा अन्य गंभीर एवं असाध्य रोगों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसका उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण किसी भी जरूरतमंद मरीज को गंभीर बीमारी के उपचार से वंचित होने से बचाना है।
जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार योजना की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिले के सभी पात्र नागरिक योजना की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों से योजना का लाभ लेने के लिए आगे आने की अपील की है।