पटना, 07 जून: चर्चित शिक्षक फैजल खान (खान सर) के खिलाफ दर्ज फायरिंग और आर्म्स एक्ट मामले में कानूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार को उनके पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की चर्चाओं के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। कोर्ट का समय समाप्त होने के कारण न तो सरेंडर की प्रक्रिया पूरी हो सकी और न ही उसी दिन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल हो पाई।
मामला पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के दौरान हुई कथित फायरिंग से जुड़ा है। पुलिस ने खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा की गई फायरिंग की घटना में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि खान सर और उनके वकीलों ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया है।
खान सर के वकील ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उनकी ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। वकीलों के अनुसार अगली कार्यवाही में अदालत से गिरफ्तारी पर रोक और कानूनी राहत मांगी जाएगी। बताया जा रहा है कि सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है।
उधर पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है। कोचिंग संस्थान के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही हैं। यदि अदालत से राहत नहीं मिलती है तो खान सर की गिरफ्तारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।
फिलहाल पूरे मामले की नजर अदालत में होने वाली अगली सुनवाई और खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर टिकी हुई है।