रांची : भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे चरण का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। इस चरण में झारखंड समेत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने, नए मतदाताओं को जोड़ने तथा मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि तीसरे चरण की SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर देशभर में यह अभियान पूरा हो जाएगा। इन तीन क्षेत्रों में खराब मौसम और जनगणना संबंधी कारणों से कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।
आयोग के अनुसार इस चरण में 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात किए जाएंगे। इनके साथ राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी सहयोग करेंगे। दिल्ली में इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।
स्पेशल इंटेसिव रिवीजन निर्वाचन आयोग की विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। इस दौरान 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। वहीं मृत, स्थानांतरित या दो जगह नाम दर्ज होने जैसी त्रुटियों को भी सुधारा जाता है।
SIR के दौरान BLO और BLA घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे तथा आवश्यक फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें निर्धारित फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो एक जगह से नाम हटवाना अनिवार्य होगा।
मान्य दस्तावेजों में पेंशन पहचान पत्र, सरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।