रांची, 16 फरवरी 2026: नगर निकाय चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए झारखंड में कई जिलों में “ड्राई डे” घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक चुनाव वाले शहरी निकाय क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान के अगले दिन सुबह तक शराब पर रोक लगाई जाए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 23 फरवरी 2026 को एक ही चरण में होंगे, जबकि मतगणना 27 फरवरी को प्रस्तावित है। इस दौरान मतदाताओं पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े और कोई गड़बड़ी न हो, इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
रांची जिले में नगर निगम के 53 वार्डों और बुंडू नगर पंचायत सहित अन्य क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू होगा। जामताड़ा जिले के डीसी रवि आनंद ने आदेश जारी कर जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र में 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक शराब की कोई भी बिक्री नहीं होने देने का सख्त निर्देश दिया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, इस अवधि में खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्तरां, होटल, क्लब और झारखंड राज्य पेयज पदार्थ निगम लिमिटेड के सभी डिपो बंद रहेंगे। 23 फरवरी को मतदान के दिन संबंधित निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है, जिससे सरकारी कार्यालय, स्कूल और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
यह प्रतिबंध केवल चुनाव वाले शहरी निकाय क्षेत्रों पर लागू है, ग्रामीण इलाकों में शराब की सामान्य बिक्री जारी रहेगी। प्रतिबंध समाप्त होने के बाद 24 फरवरी सुबह 7 बजे से दुकानें फिर से खुल जाएंगी।
आबकारी विभाग और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी अवैध शराब की बिक्री या वितरण न हो। शराब प्रेमियों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान कोई वैकल्पिक व्यवस्था न अपनाएं, क्योंकि उल्लंघन पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है।