केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: ग्रेच्युटी सीमा बढ़कर 25 लाख रुपये

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह 25 फीसदी की वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी।

वित्त मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केंद्रीय सिविल सेवा (ग्रेच्युटी) नियम, 2021 में संशोधन की अधिसूचना जारी की। यह बदलाव महंगाई भत्ता (DA) के 50% होने पर स्वतः लागू होता है। गणना फॉर्मूला वही रहेगा: (अंतिम मूल वेतन + DA) × (सेवा वर्षों का 1/4), अधिकतम 25 लाख तक।

लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष (या 4 वर्ष 240 दिन) की निरंतर सेवा पूरी की हो। रिटायरमेंट, इस्तीफा, मृत्यु या सेवा समाप्ति पर यह भुगतान होगा। 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा।

हालांकि, यह नियम ट्रेनी, अप्रेंटिस, सशस्त्र बल कर्मियों और 10 से कम कर्मचारियों वाली संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों पर अपने राज्य के नियम लागू रहेंगे। निजी क्षेत्र में अभी भी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।

कर्मचारी संगठनों ने इसे सराहा है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में यह कदम रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।