बिहार चुनाव 2025: सभा-जुलूस की पूरी डिटेल पहले देनी होगी, EC सख्त

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पटना, 24 अक्टूबर 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और कड़ा कर दिया है। अब कोई भी राजनीतिक दल चुनावी सभा या जुलूस बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं कर सकेगा। आयोग ने साफ कहा है कि स्थान, समय, रूट, भीड़ और वाहनों की पूरी जानकारी पुलिस को अग्रिम रूप से देनी होगी। उल्लंघन पर रैली रद्द और FIR दर्ज होगी।

सार्वजनिक मैदान या हेलीपैड के लिए SUVIDHA पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है। आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर होगा, ताकि सभी दलों को बराबर मौका मिले। लाउडस्पीकर, मंच आदि के लिए अलग अनुमति जरूरी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच.आर. श्रीनिवास ने कहा, “बिना सूचना रैली से यातायात और सुरक्षा खतरे में पड़ती है। पिछले चुनावों का सबक लिया गया है।” C-Vigil ऐप से शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। राज्य में 824 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात हैं। AI डीपफेक वीडियो पर भी सख्ती।

चुनाव दो चरणों में:

6 नवंबर (121 सीटें) और 11 नवंबर (122 सीटें)। मतगणना 14 नवंबर को। कुल 7.43 करोड़ मतदाता, 14 लाख नए वोटर।

NDA, महागठबंधन और जन सुराज ने नियमों का पालन करने का भरोसा दिया। आयोग ने जिलाधिकारियों को 24×7 निगरानी का आदेश दिया है।