झारखंड हाईकोर्ट: JSSC की 200 सीटें सुरक्षित, अवमानना याचिका खारिज

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रांची, 28 अगस्त 2025: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि 200 सीटों को सुरक्षित रखने से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए अवमानना का मामला नहीं बनता। यह मामला सहायक आचार्य (कक्षा 6-8) भर्ती से संबंधित है, जहां नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के कारण 2,200 से अधिक सीटें खाली रह गई थीं।

JSSC ने 2,734 आरक्षित सीटों के लिए भर्ती शुरू की थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चलते केवल 276 उम्मीदवार चुने गए। इससे असंतुष्ट पारा शिक्षकों और अन्य उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें नॉर्मलाइजेशन को चुनौती दी गई और खाली सीटें भरने की मांग की गई। कोर्ट ने पहले 151 सीटें सुरक्षित करने का आदेश दिया, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 किया गया। JSSC ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि ये सीटें सुरक्षित हैं और कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है।

हाईकोर्ट ने JSSC के जवाब को स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताया और अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की। उम्मीदवारों को JSSC की वेबसाइट (jssc.nic.in) पर अपडेट्स जांचने की सलाह दी गई। यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और आरक्षण नीतियों के मुद्दों को उजागर करता है।