झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई

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रांची,22 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और डीजीपी नियुक्ति नियमावली, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 27 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होगी। यह मामला प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें डीजीपी नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और यूपीएससी की भूमिका पर जोर दिया गया था।

याचिकाकर्ता, जिनमें भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी शामिल हैं, का दावा है कि झारखंड सरकार ने अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर और नई नियमावली में यूपीएससी की भूमिका हटाकर कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया। नई नियमावली में एक समिति बनाई गई है, जिसमें सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज, मुख्य सचिव और अन्य शामिल हैं, जो पुलिस नेतृत्व की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। गुप्ता के कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु (60 वर्ष) के बाद अप्रैल 2026 तक बढ़ाने का निर्णय भी विवादास्पद है।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई और 19 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान अवमानना याचिकाओं को खारिज किया और हाईकोर्ट में लंबित याचिका को प्राथमिकता देने को कहा। 27 अक्टूबर की सुनवाई डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया और पुलिस सुधारों पर महत्वपूर्ण हो सकती है।