रांची विश्वविद्यालय के 297 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन जुलाई से रोकी गई, आधार-पैन लिंकिंग में देरी बनी कारण

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रांची, 20 जुलाई 2025: रांची विश्वविद्यालय के 297 सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को जुलाई 2025 से पेंशन भुगतान नहीं मिला है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यह रुकावट आयकर विभाग के आधार-पैन लिंकिंग नियमों का पालन न करने के कारण हुई है। केंद्रीय नियमों के तहत, सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार से पैन को जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और पेंशन जैसे वित्तीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

आयकर विभाग का दंड

आयकर विभाग ने आधार-पैन लिंकिंग में चूक करने वालों पर 1,000 रुपये का दंड निर्धारित किया है। कुछ मामलों में, जहां एक से अधिक पैन कार्ड का उपयोग पाया गया, वहां 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। रांची विश्वविद्यालय के कई रिटायर्ड कर्मचारियों ने समय पर लिंकिंग नहीं की, जिसके चलते उनकी पेंशन अटक गई।

कर्मचारियों में असंतोष

सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। संगठन के प्रवक्ता डॉ. अशोक वर्मा ने कहा, “पेंशन हमारा हक है, और तकनीकी समस्याओं के कारण इसे रोकना अनुचित है।” उन्होंने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

विश्वविद्यालय का रुख

विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रभावित कर्मचारियों से जल्द से जल्द आधार-पैन लिंकिंग पूरी करने का आग्रह किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेंशन बहाली के लिए आयकर विभाग और बैंकों के साथ बातचीत जारी है। कर्मचारियों की सहायता के लिए विश्वविद्यालय में शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।

समाधान के उपाय

कर्मचारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आधार-पैन लिंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए पैन और आधार विवरण के साथ ओटीपी सत्यापन आवश्यक है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए विशेष सहायता काउंटर स्थापित किए जाएं।