राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे की अगली सुनवाई 17 मई को तय

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सुलतानपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है।

सोमवार को हुई सुनवाई में वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने मामले से जुड़े गवाह अनिल मिश्रा को अदालत में पेश किया। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह शुरू की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। विशेष न्यायधीश ने शेष जिरह के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता विजय मिश्रा, निवासी हनुमानगंज (थाना कोतवाली देहात, सुलतानपुर), ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे विजय मिश्रा आहत हुए।

करीब पांच वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके चलते दिसंबर 2023 में अदालत ने उनके विरुद्ध वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में समर्पण किया और 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दी गई।

इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। कई बार की तारीखों के बाद, 26 जुलाई 2024 को उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि यह मामला उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का परिणाम है।

वादी पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान कई बार सुनवाई की तिथियाँ नियत हुईं, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल और स्वास्थ्य कारणों से जिरह पूरी नहीं हो सकी। वर्ष 2025 में भी जनवरी और फरवरी में निर्धारित तारीखों पर कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी।

अप्रैल माह में यह तीसरी सुनवाई थी, जिसमें भी जिरह पूरी न होने पर अदालत ने 17 मई 2025 को अगली सुनवाई का दिन तय किया है।