पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद: दुष्कर्म मामले में मोहाली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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पंजाब के मोहाली में स्थित अदालत ने चर्चित दुष्कर्म मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत के इस निर्णय के बाद पुलिस ने पादरी को हिरासत में ले लिया और उसे पटियाला जेल भेज दिया गया।

पीड़िता को मिला न्याय

पीड़िता के वकील एडवोकेट अनिल सागर ने अदालत के फैसले को न्यायसंगत करार देते हुए कहा कि जब कोई आध्यात्मिक नेता, जिसे उसके अनुयायी ‘पापा जी’ कहकर पुकारते थे, इस तरह के अपराध करता है तो उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। अब उसे अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा।”

फैसला सुनने के बाद पीड़िता भावुक हो गई और अदालत कक्ष में ही बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसने कहा, “मुझे अदालत पर पूरा भरोसा था। यह फैसला अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए मिसाल बनेगा।”

पहले भी विवादों में रह चुका है पादरी

इससे पहले, पादरी बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वह इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक सेमिनार में भाग लेने जा रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उसे एक महिला के साथ मारपीट करते हुए देखा गया था। वीडियो में वह महिला को थप्पड़ मारते और उसके चेहरे पर कॉपी फेंकते हुए नजर आ रहा था।

पीड़िता ने मांगी सुरक्षा

दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई और कहा, “बजिंदर सिंह एक साइको है। अगर वह जेल से बाहर आता है, तो फिर से अपराध करेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि वह हमेशा जेल में ही रहे।” पीड़िता ने पंजाब के डीजीपी से अनुरोध किया कि उसे और उसके पति को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि भविष्य में उनके खिलाफ हमले हो सकते हैं।

अदालत के इस फैसले से पीड़िता ने संतोष जताया और इसे न्याय की जीत करार दिया। उसने कहा, “यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि कई पीड़ित महिलाओं की जीत है। अब कई लोग हिम्मत जुटाकर आगे आएंगे और ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे।”