31 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, 30 नवंबर को जारी होगी अंतिम सूची

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झारखंड में SIR के तहत छूटे पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर करा सकते हैं पंजीकरण, नाम में सुधार और अन्य दावों के लिए भी तय है समयसीमा

रांची, 25 अक्टूबर: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे 31 अक्टूबर 2026 तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण कार्यक्रम में समय बढ़ाते हुए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में पुनरीक्षण से जुड़े सभी कार्य पूरे करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और किसी भी पात्र नागरिक को मताधिकार से वंचित होने से बचाना है।

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरना होगा। इसके अलावा, प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटाने या संबंधित आपत्ति के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता और अन्य विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। इनसे संबंधित निर्धारित कार्यों की समयसीमा 31 अक्टूबर तक रखी गई है।

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, दावे और आपत्तियों का निपटारा 23 नवंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 24 से 29 नवंबर तक मतदाता सूची की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होंगी। अंततः 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या विवरण में सुधार के लिए नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।