झारखंड के शहरी क्षेत्रों में संपत्ति खरीदना होगा महंगा, निबंधन शुल्क पर लगेगा 10% अतिरिक्त सरचार्ज

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रांची, 22 जुलाई: झारखंड सरकार ने शहरी निकायों की आय बढ़ाने और नगर क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के शहरी क्षेत्रों में भूमि, मकान, फ्लैट या अन्य अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री के दौरान निबंधन शुल्क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। सरकार का उद्देश्य इस अतिरिक्त राशि के माध्यम से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाना है, ताकि सड़क, जलापूर्ति, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य शहरी सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

सरकार के अनुसार, यह सरचार्ज केवल शहरी क्षेत्रों में होने वाले संपत्ति पंजीकरण पर लागू होगा। इससे प्राप्त राशि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे विकास योजनाओं को गति दे सकें। सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच स्थानीय निकायों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना आवश्यक हो गया है।

राज्य में वर्तमान में संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क अलग-अलग निर्धारित हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने वालों को पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी पड़ेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे प्राप्त राजस्व सीधे शहरी विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि नई व्यवस्था से संपत्ति खरीद की लागत कुछ बढ़ेगी, लेकिन यदि अतिरिक्त राशि का उपयोग शहरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं विकसित करने में किया जाता है तो इसका लाभ आम नागरिकों को भी मिलेगा। फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।