नई दिल्ली, 24 मार्च 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए रेलवे के कथित “लैंड फॉर जॉब” घोटाले में उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दाखिल चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और मामले में जांच तथा ट्रायल जारी रहने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इस निर्णय के बाद अब मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी।
यह मामला उस अवधि से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्ति के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई, जिसे बाद में उनके परिवार या करीबी लोगों के नाम पर ट्रांसफर किया गया।
लालू यादव की ओर से दलील दी गई थी कि इस मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
अदालत के इस फैसले के बाद CBI को जांच आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, राजनीतिक हलकों में इस निर्णय को लालू यादव के लिए एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है।