रांची, 22 फरवरी 2026: झारखंड के 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर कल शाम 5 बजे पूरी तरह थम गया। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले यानी शनिवार शाम 5 बजे से सार्वजनिक सभाएं, रोड शो, जुलूस और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। अब प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर वोट की अपील कर सकेंगे।
राज्य के सभी 48 नगर निकायों जिनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। इन सभी जगहों पर एक ही चरण में 23 फरवरी 2026 सोमवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। वोटिंग बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी। मतगणना 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग द्वारा 27 जनवरी 2026 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। नामांकन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक हुए, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी थी। चुनाव चिन्ह 7 फरवरी को आवंटित किए गए।
प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने आखिरी जोर लगाते हुए रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की। अब सभी की नजरें 23 फरवरी के मतदान पर टिकी हैं, जहां लगभग 43 लाख से अधिक मतदाता अपने शहर के मेयर, चेयरपर्सन और वार्ड पार्षद चुनेंगे।
प्रशासन ने मतदान की शांतिपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पोलिंग पार्टियां पहले से ही अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुकी हैं या रविवार को रवाना होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दें।
यह चुनाव झारखंड के शहरी विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।