झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला: सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को निर्णायक सुनवाई

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रांची, 7 नवंबर 2025: झारखंड विधानसभा में 2000-2019 के बीच हुई कथित अवैध नियुक्तियों के घोटाले में सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के 23 सितंबर 2024 के फैसले से जुड़ा है, जिसमें 274 से अधिक अनियमित नियुक्तियों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया था।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा को सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। आरोप है कि पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के कार्यकाल में ब्लैंक उत्तर पुस्तिकाओं पर पास मार्क्स दिए गए और नियमों को ताक पर रखकर प्रोन्नतियां की गईं। 2018 में जस्टिस विक्रमादित्य आयोग ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस बीआर गवई की बेंच) ने अंतरिम राहत देते हुए जांच पर रोक लगा दी। अब 18 नवंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। यदि कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है, तो सीबीआई पूर्ण जांच शुरू करेगी, जो कई अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों पर असर डालेगी।

विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बता रहा है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन इसे राजनीतिक साजिश कह रहा है। यह मामला झारखंड की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग को मजबूत कर सकता है।