झारखंड में फोर्थ ग्रेड नियुक्ति का रास्ता साफ, कैबिनेट ने दी नियमावली को मंजूरी

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रांची, 15 मई 2025: झारखंड सरकार ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025’ को हरी झंडी दिखाई गई। इस नियमावली से वर्ग-4 (फोर्थ ग्रेड) कर्मियों जैसे चपरासी, सफाईकर्मी, कक्षपाल आदि की भर्ती में पारदर्शिता आएगी।

यह पहली बार है जब माध्यमिक स्तर पर शिक्षकेत्तर स्टाफ की चयन प्रक्रिया, भूमिका और सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पहले स्थानीय स्तर पर मनमानी और विवाद आम थे। नई व्यवस्था में भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा या मेरिट के आधार पर होगी। नियमावली तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों पर लागू हो गई है।

इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षा सहायकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है, जो समावेशी शिक्षा को मजबूत करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से रिक्त फोर्थ ग्रेड पदों को भरने का रास्ता अब साफ हो गया है। पलामू जैसे जिलों में पुरानी प्रक्रिया के खिलाफ हुए विरोध को देखते हुए यह कदम अहम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार, यह नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी।