वाहन विक्रेताओं को Vahan Portal पर ऑनबोर्ड होने का निर्देश

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रामगढ़, 11 अप्रैल: जिला परिवहन कार्यालय, रामगढ़ ने जिले के सभी पुराने वाहन विक्रेताओं और अधिकृत डीलरों को सख्त निर्देश जारी किया है। अब उन्हें Vahan Portal पर अनिवार्य रूप से ऑनबोर्ड होना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखंड, रांची के ज्ञापांक-परि०30(विविध)-11/2019-423, दिनांक 06.03.2026 के आलोक में जारी इस निर्देश के अनुसार, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-901(E), दिनांक 22.12.2022 के तहत Vahan Portal पर डीलरों की ऑनबोर्डिंग पहले से ही अनिवार्य है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ ने स्पष्ट किया है कि केवल Vahan Portal पर रजिस्टर्ड और ऑनबोर्ड डीलरों को ही प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के बिना अब पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री नहीं की जा सकेगी।

जिला परिवहन कार्यालय ने सभी Pre-Owned Dealers और Authorized Dealers को चेतावनी दी है कि इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के अंदर वे जिला परिवहन कार्यालय, रामगढ़ के माध्यम से Vahan Portal पर अपने प्रतिष्ठान को ऑनबोर्ड कर लें।

यदि कोई डीलर इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत उसके खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम वाहन खरीद-बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में उठाया गया है, ताकि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।