रामगढ़, 10 अप्रैल: निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से पुनः नामांकन (री-एडमिशन) के नाम पर कोई भी शुल्क वसूलने पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ ने इस संबंध में स्पष्ट कार्यालय आदेश जारी कर दिया है।
उपायुक्त रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर जारी इस आदेश में कहा गया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2017 और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी निजी विद्यालयों में शुल्क समिति का गठन पहले ही सुनिश्चित किया जा चुका है।
आदेश में सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य व प्रबंधन को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी छात्र-छात्रा से री-एडमिशन के बहाने कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि अगर कोई निजी विद्यालय री-एडमिशन के नाम पर शुल्क मांगता है तो वे तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं।
यह आदेश जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, निजी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रबंधन, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।