रामगढ़ जिले में झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू

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रामगढ़, 09 अप्रैल: आगामी झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए रामगढ़ जिले में सख्ती बरती जा रही है। जिले के अनुमंडल दण्डाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिए हैं।

यह परीक्षा 12 अप्रैल 2026(रविवार) को जिले के 32 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने परीक्षा की सुचिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए सभी केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पूर्ण निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

परीक्षा का समय-सारणी:

• प्रथम पाली (Paper III): प्रातः 08:30 बजे से 10:30 बजे तक

• द्वितीय पाली (Paper II): पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक

• तृतीय पाली (Paper I): अपराह्न 03:30 बजे से 05:30 बजे तक

प्रमुख प्रतिबंध:

1. परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। केवल परीक्षार्थी, ड्यूटी पर तैनात शिक्षक, पुलिसकर्मी एवं संबंधित अधिकारी ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।

2. निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित रहेगा (सुरक्षा बलों को छोड़कर)।

3. लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

4. क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, नारेबाजी या भीड़ जुटाने पर सख्त पाबंदी होगी।

अनुमंडल दण्डाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों तथा आमजन से अपील की है कि वे परीक्षा के सुचारू संचालन में सहयोग करें तथा निषेधाज्ञा का पूर्ण पालन करें।