रामगढ़, 13 मार्च: झारखंड में पर्व-त्योहारों के दौरान निकलने वाले जुलूस और शोभायात्राओं के समय अब बिजली नहीं काटी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने झारखंड हाईकोर्ट के 10 जून 2025 के निर्देश के बाद नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस SOP के अनुसार जुलूस के रूट पर सामान्य बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। पहले सुरक्षा के नाम पर घंटों तक बिजली बंद कर दी जाती थी, लेकिन अब यह प्रथा पूरी तरह खत्म हो गई है।
JBVNL ने स्पष्ट किया है कि जुलूस या शोभायात्रा के कारण सामान्य रूप से बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। केवल अत्यंत आपातकालीन स्थिति में ही कोई न्यूनतम व्यवस्था की जा सकती है। झंडे, ताजिया, झांकियां, धार्मिक संरचनाएं और डीजे या साउंड सिस्टम वाले वाहनों की अधिकतम ऊंचाई जमीन से 4 मीटर (करीब 13 फीट) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बसों या किसी बड़े वाहन की छत पर लोग नहीं बैठेंगे और न ही कोई ऊंचा झंडा या सामग्री लगाई जाएगी, ताकि ओवरहेड पावर लाइनों से टकराव का खतरा न रहे।
यदि कोई आयोजक या समिति इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना भी शामिल हो सकता है। JBVNL ने सभी धार्मिक समितियों, त्योहार आयोजकों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस SOP का पूरी सख्ती से पालन करें। इससे त्योहार सुरक्षित, निर्बाध और बिना बिजली संबंधी किसी समस्या के मनाए जा सकेंगे। यह फैसला झारखंडवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।