रामगढ़, 20 फरवरी: जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के कल चित्तरपुर और कोठार क्षेत्र में मीट एवं चिकन दुकानों का व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। सिविल सर्जन सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के निर्देश पर आयोजित इस जांच में पाया गया कि अधिकांश दुकानें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से अनिवार्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रही थीं।
जांच के दौरान दुकानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के शेड्यूल-IV के अनुसार स्वच्छता एवं अन्य निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। कई स्थानों पर अत्यधिक गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गईं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा था।
विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू महतो मटन शॉप, मेहता मीट दुकान, तौफीक अंसारी, के दुकानों पर 5000 का जुर्माना लगाया। जबकि सुधार के लिए न्यू महतो मटन शॉप, मेहता मटन दुकान, लालू मटन दुकान, जय मां काली मटन दुकान, अनिल मुर्गा दुकान, राजेश चिकन शॉप, देवानंद मटन शॉप को नोटिस जारी किये गये।
जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी तथा रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी मीट-चिकन विक्रेताओं से अपील की है कि वे शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करें और स्वच्छता के मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।