रांची/रामगढ़, 20 फरवरी 2026: झारखंड सरकार ने राज्य भर में होने वाले नगरपालिका आम चुनाव 2026 के मतदान के दिन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं (संख्या 10/सा०अव०-03-01/2026 का०-886 और का०-887, दिनांक 13 फरवरी 2026) के आधार पर 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को संबंधित सभी नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इसके तहत रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-क) सहित पूरे राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत यह अवकाश घोषित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह कदम मतदाताओं को बिना किसी व्यवधान के अपने मत का प्रयोग करने में सहायता देने के लिए उठाया गया है। विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए प्रावधान किया गया है जो अपने नगरपालिका क्षेत्र में रहते और मतदाता हैं, लेकिन काम के सिलसिले में क्षेत्र के बाहर किसी फैक्ट्री, दुकान, औद्योगिक इकाई या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों, मजदूरों तथा कैजुअल वर्कर्स को नियोक्ता द्वारा मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश (पेड हॉलीडे) अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी (1) तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 (3) (क) के प्रावधानों के अनुरूप है।
झारखंड में कुल 48 नगर निकायों (9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत) में 23 फरवरी को मतदान होगा। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करना है। झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इस दिन को अवकाश घोषित कर दिया है।