रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई: बिना लाइसेंस और गंदगी भरी मीट-चिकन दुकानों पर भारी जुर्माना!

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रामगढ़, 16 जनवरी 2026: खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी करने वाली बाजारटांड़ क्षेत्र की कई मीट और चिकन दुकानों पर विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर की गई इस जांच में सभी दुकानें बिना खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के संचालित पाई गईं।

जांच के दौरान दुकानों में अत्यधिक गंदगी, अस्वच्छ परिस्थितियां और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के शेड्यूल 4 का पूर्ण उल्लंघन पाया गया।

विभाग ने सभी दुकानों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया तथा सुधार के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें तेजू चिकन शॉप पर ₹5,000, उपेंद्र झटका मीट दुकान पर ₹10,000, मुन्नीलाल झटका मीट दुकान पर ₹10,000, महतो झटका मीट दुकान पर ₹10,000, अभय चिकन शॉप पर ₹5,000, रघु चिकन शॉप पर ₹10,000 और रवि कुशवाहा झटका मीट दुकान पर ₹10,000 का जुर्माना शामिल है, इस प्रकार कुल लगभग ₹60,000 का जुर्माना वसूला गया, जबकि जांच टीम में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नवल कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी तथा रामगढ़ थाना के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे।

FSSAI नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस और अस्वच्छ परिस्थितियों में मीट-चिकन बेचना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। विभाग का यह अभियान जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सराहनीय कदम है।स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उल्लंघनों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।